Thursday, 23 December 2021

हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति में किया संशोधन, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे कमेंट

 

By Tricitynews Reporter

Chandigarh, Dec.23, 2021:- हरियाणा सरकार ने अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।

हरियाणा सरकार के इन निर्णय पर सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। आकाश यादव नाम के एक यूजर ने माइक्रो-ब्लॉगिंग ऐप कू पर पोस्ट कर कहा कि एक समय था जब बंसीलाल जी ने पूरे हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे समाज पर बुरा प्रभाव माना जाता था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है!

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